निजी परमिट वाहन अब अपने ही राज्य से होंगे संचालित, 1 अप्रैल से नए नियम लागू

देहरादून। उत्तराखंड समेत देशभर में निजी पर्यटक वाहनों के संचालन को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 में संशोधन करते हुए नई नियमावली जारी की है, जो एक अप्रैल 2026 से लागू होगी।

‘अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) संशोधन नियम, 2026’ के तहत अब निजी परमिट वाहन अपनी यात्रा अपने गृह राज्य (जिस राज्य से परमिट जारी हुआ है) से ही शुरू करेंगे। साथ ही कोई भी वाहन अपने होम स्टेट से बाहर लगातार 60 दिनों से अधिक नहीं रह सकेगा।

नए नियमों के अनुसार, परमिट आवेदन के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित वाहन पर राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई टोल शुल्क बकाया न हो। इसके अलावा, परमिट की वैधता अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है।

व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आधार संख्या देना अनिवार्य होगा, जबकि कंपनियों को कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या जीएसटी नंबर प्रस्तुत करना होगा। इससे यह सत्यापित किया जाएगा कि आवेदक का व्यवसाय उसी राज्य में पंजीकृत है, जहां से वाहन का परमिट जारी किया गया है।

सरकार का मानना है कि इन संशोधनों से परमिट प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्यों के बीच वाहनों के संचालन को लेकर स्पष्टता आएगी।

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