नया नियम लागू : 4 साल से बड़े बच्चों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा

अब इन राज्यों में 4 साल से बड़े बच्चों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा जी हां मतलब अगर आप अपने छोटे बच्चों बच्चों को आपकी मोटरसाइकिल बाइक स्कूटी के पीछे बिठाकर भी कहीं ले जाते हो ना तो उनके लिए भी एक अलग से हेलमेट लगाना होगा लिए देखते हैं ये नियम किन किन राज्यों में लागू हुआ और इस नियम को लागू करते दौरान हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ नए आदेश जारी किया गया तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक मामले को लेकर सुनवाई हुई और इसी सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 4 साल से बड़े हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना ही होगा.

अब जाहिर से बात है 4 साल के नन्हे मुन्ने बाल गोपाल चुन्नू मुन्नू बच्चे तो कोई बाइक मोटरसाइकिल गाड़ी तो चलाएंगे नहीं तो वह जब अपने माता-पिता के साथ कहीं गाड़ी पर बैठकर जा रहे होंगे ना तो उन्हें पीछे बैठने के दौरान भी हेलमेट लगाना पड़ेगा समझ रहे हो चाहे टू व्हीलर चला रहे हो अब 4 साल से बड़े का मतलब ही हो गया कि सात आठ साल 10 साल 15 साल का भी बच्चा है आपकी गाड़ी के पीछे बैठा है या कोई नाबालिक छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी चल रहा तो उनको भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा

हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए ना सिर्फ भी यह नया नियम लागू किया बल्कि हमारे देश की जो केंद्रसरकार है नरेंद्र मोदी सरकार है उसको भी आदेश जारी किया कि छोटे बच्चों की सुरक्षा के मानकों को तय करना चाहिए सरकार को ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत अभी दोस्तों सिर्फ बेसिक महिला या पुरुष जिन्होंने अपने सर पर पगड़ी पहनी है तो उन्हें ही हेलमेट पहनने से छूट दी गई है कुछ नियमों के अंतर्गत और हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट टू व्हीलर चलाने वाले पुरुष और महिला स्वरों के चलानो की जानकारी भी मांगी है.

वैसे तो इस मामले को लेकर अगली 4 दिसंबर को होनी है लेकिन दिसंबर बात हाई कोर्ट अपनी इसी फैसले को नए नियम के तौर पर पूरे देश में भी लागू कर सकती हैं क्योंकि अभी भी हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहां के छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए नए ट्रैफिक नियम बनाए सरकार और हाईकोर्ट ने आदेश में यह भी कह दिया कि 4 साल से बड़े हर व्यक्ति बच्चे पुरुष को महिला को लड़कियों को भी हेलमेट पहनना ही होगा चाय आप गाड़ी चला रहे हो और इस नियम में शामिल होंगे और यह नियम हर तरह की बाइक पर लागू होगा मतलब चाय स्कूटी है बाइक है बुलेट चला रहे हो आप कुछ भी चला रहे हो टू व्हीलर कोई भी हो गया.

हालांकि इसमें सिर्फ एक छूट होगी जो सिख व्यक्ति पगड़ी बांधकर चलते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगादोस्तों पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ एरिया में लागू हो चुका है इन तीन राज्यों में तो चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया और बाकी पंजाब हरियाणा जो स्टेट है इनमें चार साल से बड़े हर उम्र के व्यक्ति को गाड़ी चलाते दौरान और पीछे बैठे दौरान भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा हाई कोर्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा नियम लागू किया क्योंकि कई बार जो सड़क दुर्घटनाएं हो जाती है उनमें बच्चों बच्चों की जान चली जाती है तो उनके सुरक्षा के लिए हाथ से काफी अच्छा आदेश है

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