रात की पाली में अब काम कर सकेंगी महिलाएं

देहरादून।
उत्तराखंड में अब महिलाएं रात के नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि पाली में विधिवत रूप से काम कर सकेंगी। कैबिनेट के निर्णय के बाद श्रम विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी महिला कर्मचारी से रात की शिफ्ट में काम कराने के लिए उसकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई महिला असहमति प्रकट करती है तो उसे रात में कार्य करने के लिए किसी भी परिस्थिति में बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

जारी अधिसूचना के अनुसार, नियोजक को यह सूचना संबंधित श्रम अधिकारी और थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी कि कितनी महिला कर्मचारी रात में कार्यरत होंगी। साथ ही, उनके लिए घर से कार्यस्थल तक पिक-अप और ड्रॉप की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था का प्रावधान करना होगा। ये वाहन पैनिक बटन और जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम से लैस होंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। वाहन और कार्यस्थल दोनों स्थानों पर पुलिस हेल्पलाइन, नजदीकी थाना और चौकी के नंबर प्रदर्शित करना भी अनिवार्य किया गया है।

नियोजक को चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिस्थितियों की गारंटी, जैसे—शौचालय, चेंजिंग रूम, स्वच्छ पेयजल आदि सुविधाएं कानूनन प्रदान करनी होंगी। कार्यस्थल पर “महिला उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013” के सभी प्रावधानों को लागू करना भी अनिवार्य किया गया है।

दुकान और प्रतिष्ठान में प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निगरानी व्यवस्था और बेहतर हो सके। श्रम सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी की ओर से जारी इस अधिसूचना को महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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