रुद्रपुर दोहरे हत्याकांड में फैसला: पप्पू मिश्रा को उम्रकैद, तत्कालीन दरोगा को छह माह की सजा
रुद्रपुर। वर्ष 2021 में ग्राम मलसी लंका में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी राकेश मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। घटना 15 जून 2021 की है, जब जमीन विवाद के दौरान गुरपेज सिंह और गुरकीर्तन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 19 गवाहों और 50 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। पुलिस ने राकेश मिश्रा की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल .315 बोर की राइफल बरामद की थी।
यह राइफल राकेश मिश्रा के भाई और उस समय के दरोगा राजेश मिश्रा के नाम पर दर्ज थी। अदालत ने राजेश मिश्रा को शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी ठहराते हुए छह माह की जेल की सजा सुनाई।
इस तरह अदालत ने मामले में मुख्य आरोपी को हत्या के लिए उम्रकैद और तत्कालीन दरोगा को शस्त्र अधिनियम के मामले में छह महीने की सजा सुनाई।

